चमोली
कर्णप्रयाग मारपीट मामले में चारों निहंग सिख श्रद्धालुओं को मिली जमानत
16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के मामले में जेल में बंद चारों आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई है। जिला एंव सत्र न्यायाधीश विध्यांचल सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद चारों निहंग सिख श्रद्धालुओं की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में तीन आरोपी पुरसाड़ी जेल में निरुद्ध थे। जबकि एक आरोपी एम्स ऋषिकेश में उपचाराधीन होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सतविंद्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह चारों आरोपियों को जमानत दी है।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पन्त ने पैरवी करते हुऐ अदालत के समक्ष जमानत का पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत अदालत ने चारों आरोपियों को 50,000 रूपए के बंधक पत्र या दो - दो जमानतियों के साथ जमानत देने का आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुऐ विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई थी इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार किया था। बाद में प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विवेचना हरिद्वार स्थानांतरित कर दी गई थी। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद चारों आरोपियों की जमानत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी की जायेगी।

