विधिक सेवा हेल्प डेस्क मुलाकात से न्याय तक
चमोली
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, विधिक सेवा नियमावली, 2023 एवं जेल नियमावली, 2016 के तहत विंध्याचल सिंह जनपद न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार चमोली में मुलाकाती क्षेत्रों पर विधिक सेवा हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया ।

जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से मुलाकात हेतु आए आगंतुकों, परिवारजनों को कानूनी जानकारी, विशेष रूप से जमानत, अपील, दस्तावेजीकरण, और कानूनी प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मामलों मैं विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।

विंध्याचल सिंह जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जरूरतमंदों को बिना किसी शुल्क के कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही हिरासत मैं लिए गए व्यक्तियों को उनके मुकदमों की प्रगति, जमानत की स्थिति अपील और अन्य प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराना और न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

पुनीत कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली द्वारा बताया गया कि जेल में मुलाकात के लिए आने वाले कैदियों के परिवारजन खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति कानूनी जानकारी के अभाव में परेशान रहते हैं उनको यह भी पता नहीं होता कि उनके परिजन का मुकदमा किस स्तर पर है, मामले की अगली तिथि कब है या जमानत प्रक्रिया क्या है ऐसे मैं यह हेल्प डेस्क काफी सहायक सिद्ध होगा विधिक सेवा हेल्प डेस्क के माध्यम से मुलाकातों को न केवल परिजन के मकदमों की जानकारी दी जाएगी बल्कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे मैं भी जागरूक किया जाएगा।

इस अवसर पर विंध्याचल सिंह जनपद न्यायाधीश के साथ-साथ पुनीत कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली, समीर बहुगुणा, सी.एल.ए.डी.सी, शंकर सिंह मनराल, रेजा चौधरी, गीता बिष्ट, पैनल अधिवक्ता, हिमांशु जोशी, प्रभारी कारपाल, तनीषा राजौरी, उप कारपाल ,जेल के कर्मचारीगण, विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत अधिकार मित्र मौजूद रहे।

