*सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में देरी को लेकर HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब*
नैनीताल
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 48 घण्टे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 नवम्बर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार, नेशनल हाइवे विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
आपकों बता दे कि समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 12 नवम्बर से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हुए हैं।
परन्तु सरकार उनको अभी तक बाहर निकालने में अफजल साबित हो हुई है। सरकार व कार्यदायी संस्था टनल में फंसे लोगों की जान पर खिलवाड़ कर रही है। हर दिन उनको निकालने के लिए नए नए जुगाड़ खोजे जा रहे है। जिन लोगों की वजह से इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ी है।
उन पर आपराधिक मुदकमा दर्ज किया जाय। पूरे प्रकरण की जाँच एसआईटी से कराई जाय। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि टनल के अंदर कार्य प्रारंभ होने से पहले मजदूरों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाय जैसे रेस्क्यू पाइप, जनरेटर, मशीन अन्य सामान।
टनल के निर्माण के वक्त इस क्षेत्र की भूगर्भीय जांच ढंग से नही की गई। जिसकी वजह से इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ी।